Court News : तिहरे हत्याकांड के आरोपी पिता व दो बेटे को 10 साल की सजा
Court News : गुमला जिले के सिसई प्रखंड के सकरौली गांव में नौ फरवरी 2024 को घटी तिहरे हत्याकांड मामले में अदालत ने हत्या के तीन आरोपी बाप व दो बेटों को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाये. आरोपियों में सिसई प्रखंड के सकरौली गांव निवासी नंदकिशोर साहू उम्र 57 वर्ष और उसके दो बेटे सत्येंद्र साहू व शिवकुमार साहू उर्फ पप्पू हैं. इन लोगों ने मिलकर गांव के ही नागेश्वर साहू उम्र 63 वर्ष, सुंदरू साहू उर्फ़ मुन्ना साहू उम्र 60 वर्ष व पवन कुमार साहू उम्र 35 वर्ष की हत्या की थी.
तीनों आरोपियों को सोमवार को भूपेश कुमार जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-3 गुमला की अदालत ने सजा सुनायी. जिसमें आइपीसी की धारा 307/34 के तहत 10 वर्ष कारावास एवं 25000 रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं आइपीसी की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास एवं 25000 रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर तीन वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. जबकि आइपीसी की धारा 325/34 के तहत तीन वर्ष कारावास और 10000 रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. न्यायाधीश ने स्पष्ट किया है कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
नौ फरवरी को घटना घटी थी
यहां बता दें कि राधिका देवी ने नौ फरवरी 2024 को अपने पति स्वर्गीय नागेश्वर साहू और बेटे पवन साहू तथा देवर मुन्ना साहू की हत्या की आवेदन थाना में दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि अपने ही परिवार में एक फुटकल पेड़ के बंटवारा को लेकर लड़ाई में तीन लोगों की हत्या कर दी गयी थी. हत्या करने में तीन लोग शामिल थे. जिनमें नंदकिशोर साहू एवं उनके दोनों बेटे सत्येंद्र साहू तथा पप्पू साहू उर्फ शिव कुमार साहू है.
घटना इस प्रकार घटी थी
मामूली फुटकल पेड़ के विवाद को लेकर एक परिवार के बीच खूनी संघर्ष हुआ था. जिसमें चार लोगों को टांगी से काट दिया गया था. घटना स्थल पर ही तीन लोगों की मौत हो गयी थी. मृतकों में 63 वर्षीय नागेश्वर साहू (पिता बरजू साहू), 60 वर्षीय सुंदरू साहू उर्फ मुन्ना साहू (पिता बरजु साहू) व 35 वर्षीय पवन कुमार साहू (पिता नागेश्वर साहू) है. वहीं विकास कुमार साहू पिता सुंदरू साहू घायल हो गया था. घटना सिसई प्रखंड स्थित सकरौली गांव में घटी थी. पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपी नंदकिशोर साहू 57 वर्ष और उसके बेटे सतेंद्र साहू 35 वर्ष व शिवकुमार साहू 22 वर्ष को मौके पर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
