Gumla : स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के एक आरोपी को उम्रकैद की सजा
Gumla : भरनो प्रखंड में नाबालिग छात्रा से हुए दुष्कर्म के मामले में बुधवार को संजीव भाटिया जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-4 सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) गुमला की अदालत ने आरोपी को सजा सुनाये. आरोपी रांची जिला के बेड़ो थाना स्थित खिरदा गांव के गोयंदा उरांव उम्र 26 वर्ष को दोषी पाया गया. आइपीसी की धारा 376 (डीए) के तहत आजीवन करवास और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. मामला 19 फरवरी 2021 की है. घटना गुमला जिला के भरनो थाना के जुरा करंजटोली गांव में घटी थी.
यहां 16 वर्षीय नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था. दर्ज केस के अनुसार लड़की 10वीं कक्षा की छात्रा है जो 18 फरवरी 2021 की शाम में ट्यूशन पढ़ने के बाद डाड़हा मोड़ से पैदल अपने घर जा रही थी. नहर के बाद पतरा के पास समय करीब 6.00 बजे शाम को गांव का अभिजीत उरांव तथा गोयंदा उरांव दोनों पीछे से आकर जोर जबरदस्ती पकड़कर झाड़ी की ओर ले गये. हल्ला करने लगी तो दोनों मुंह दबाकर जंगल के बाद खेत में ले जाकर दोनों इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाया. जब रोने लगी तो आरोपियों ने उसे मारने लगे.
धमकी देने लगे कि 8-10 लड़का और बुला लेंगे. मार डालेंगे तो डर से चुप हो गयी और अपने घर चली गयी. घर पहुंच कर अपनी दीदी को उसके बारे में बताये और दीदी ने अन्य परिजन को बतायी उसके बाद 19 फरवरी 2021 को भरनो थाना में जाकर प्राथमिकी दर्ज करायी. जिसके आधार पर गोयंदा उरांव को सजा सुनाया गया है.
