गुमला

Gumla: रोज सुबह 6:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक शहर में नो-एंट्री व्यवस्था होगी लागू

Gumla: उपायुक्त गुमला के निर्देश पर गुमला शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़, सुव्यवस्थित व सुगम बनाने के उद्देश्य से सदर एसडीओ राजीव नीरज की अध्यखता में बैठक हुई. बैठक में डीटीओ, डीएसपी, बीडीओ, सीओ, नप इओ, थाना प्रभारी, मोटरयान निरीक्षक, सार्जेंट मेजर सह यातायात पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे. बैठक में शहर में बढ़ती भीड़-भाड़, विद्यार्थियों के विद्यालय आने-जाने में हो रही असुविधा, भारी वाहनों के अनियंत्रित प्रवेश, सवारी गाड़ियों के निर्धारित स्थानों के बाहर ठहराव एवं ई-रिक्शा व टेंपों चालकों द्वारा जाम की स्थिति उत्पन्न किये जाने जैसे विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया.

बैठक में निर्णय लिया गया कि शहरी क्षेत्र में विद्यार्थियों की सुविधा एवं यातायात दबाव को देखते हुए प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक शहर में नो-एंट्री व्यवस्था लागू की जायेगी. इस अवधि में भारी वाहनों एवं मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. डीटीओ ज्ञान शंकर जायसवाल ने निर्देश दिया कि निर्धारित समय का उल्लेख करते हुए पुग्गू करमडीपा, सिलम बाइपास, लोहरदगा रोड स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास तथा उर्मी चौक में नो-एंट्री बोर्ड स्थापित कराये जाये. साथ ही चयनित स्थानों पर स्लाइडर लगाते हुए रोस्टर के अनुरूप पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया. वहीं सवारी वाहनों के अनियंत्रित ठहराव पर भी सख्ती बरतने का निर्णय लिया गया. बताया गया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 एवं 179 के तहत निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त अन्यत्र वाहन रोकने पर 1000 रुपए से 5000 रुपये तक जुर्माना वसूला जायेगा. पुनरावृत्ति की स्थिति में दोगुनी राशि वसूलने की कार्रवाई की जायेगी.

नप के इओ को निर्देशित किया गया कि टेंपों व ई-रिक्शा से टोकन शुल्क की वसूली केवल निर्धारित स्थानों पर ही करायी जाये. बसों का टोकन बस डिपो के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही लिया जाये. साथ ही संबंधित वेंडरों को इस आशय का नोटिस निर्गत करने, निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में जुर्माना वसूली व लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया.

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