गुमला

पालकोट : ताहीर खान हत्याकांड में छह दोषी करार, 24 अगस्त को सजा पर होगी सुनवाई

गुमला के पालकोट के चर्चित ताहीर खान हत्याकांड में करीब नौ साल बाद अदालत ने छह आरोपितों को दोषी करार दिया है. एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी की. इसके बाद अहलाद बैठा उर्फ चांद बैठा, राजेश बैठा उर्फ काना, दीपक कुमार बैठा, गुडू बैठा, प्रह्लाद बैठा और बंधना बैठा उर्फ बंधा बैठा को हत्या समेत अन्य धाराओं में दोषी पाया. अदालत अब दोषियों को कितनी सजा दी जाये, इस बिंदु पर 24 अगस्त को सुनवाई करेगी. अभियोजन की ओर से एपीपी सुधीर टोप्पो ने पैरवी की.

2017 में 50 लोगों ने तीन युवकों को घेरा, ताहीर खान की मौत से जुड़ा है मामला

अभियोजन के मुताबिक यह घटना 21 मार्च 2017 की शाम पालकोट के कंदर्प उच्च विद्यालय के पास हुई थी. ताहीर खान अपने दो दोस्तों विवेक विशाल और मोहम्मद महयूद खान के साथ वहां बैठे थे. तभी करीब 50 लोग वहां पहुंचे और तीनों युवकों के साथ मारपीट शुरू कर दी. हमलावरों ने उन्हें बुरी तरह पीटा, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गये. इसके बाद हमलावर उन्हें वहीं छोड़कर फरार हो गये. कुछ देर बाद परिजनों को घटना की जानकारी मिली. वे मौके पर पहुंचे और तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले गये.

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