गुमला

Gumla News : वृद्धों की सेवा के लिए पूरा प्रशासन है, बोले जिला जज

Gumla News : झालसा के निर्देशानुसार गुमला जिला में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला के अध्यक्ष ध्रुव चंद्र मिश्र के नेतृत्व में वृद्ध आश्रम सिलम में वरिष्ठ नागरिकों एवं माता-पिता के साथ भरण पोषण एवं अधिकार को लेकर एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जिला जज श्री मिश्र द्वारा वहां रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने को कभी अकेला महसूस नहीं करें. आप छोटे परिवार से निकलकर बड़े परिवार में शामिल हो गये हैं.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला सदैव उनकी सेवा में तत्पर है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने कहा कि अगर कोई बेटा बेटी बहू पोता पोती अपने अभिभावक जो कि स्वयं का भरण पोषण करने में अक्षम है. वह भरण पोषण के रूप में खाना कपड़ा दवाई इलाज नहीं करवाते हैं तो वैसे अभिभावक जिला के अनुमंडल पदाधिकारी जिसे भरण पोषण प्राधिकार नामित किया गया है. उसके पास अपना आवेदन देंगे. भरण पोषण प्राधिकार उसे आवेदन का निपटान 90 दिनों के अंदर सुनिश्चित करेगा. उन्होंने कहा कि अगर कोई वरिष्ठ नागरिक या अभिभावक स्वयं से आवेदन नहीं कर पाते हैं तो उनका आवेदन जिला समाज कल्याण पदाधिकारी या कोई गैर सरकारी संगठन उनके तरफ से भरण पोषण प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दाखिल करेगा. जिसमें वह पदाधिकारी अपना आदेश 90 दिन के अंदर करेगा.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिविल सर्जन गुमला डॉ शंभुनाथ चौधरी ने कहा कि यहां जितने भी वृद्ध हैं. उनको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो. इसलिए सदर अस्पताल की ओर से बराबर स्वास्थ्य जांच एवं दवाइयां दी जा रही है. कार्यक्रम में जिला प्रशासन की सहायता से वृद्धो के बीच कंबल बिस्कुट एवं स्वेटर तथा गर्म कपड़े बांटे गये.

वृद्ध अपनी समस्या एसडीओ के पास रख सकते हैं : सचिव

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राम कुमार लाल गुप्ता ने वरिष्ठ नागरिकों एवं माता-पिता के भरण पोषण एवं अधिकार के विषय में विस्तृत रूप से लोगों को बताया तथा पीएलवीयों को निर्देश दिया कि इस बात को घर-घर तक पहुंचाएं और लोगों को जागरूक करें कि कोई भी बुजुर्ग प्रताड़ित न हो और प्रताड़ित हो रहा हो तो इसकी शिकायत एसडीओ को या जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को दे, या डालसा में भी आवेदन दे सकते हैं. जहां से उनका आवेदन उचित स्थान पर भेज दिया जाएयेगा. सभा का संचालन स्थायी लोक अदालत के सदस्य शंभू सिंह ने करते हुए कहा कि सरकार ने हर वर्ग के लोगों को बराबर अधिकार दिया है. इसी अधिकार के तहत वरिष्ठ नागरिक एवं अभिभावक का भरण पोषण कपड़ा दवा इलाज काफी अधिकार दिया है. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा भी वरिष्ठ नागरिकों एवं अभिभावकों की भरण पोषण की अधिकार अधिनियम 2007 को लेकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया गया. कार्यक्रम में डीएस, एसीएमओ, एलइडीसियस चीफ एवं डीएलएसए के कर्मचारी पीएलवी उपस्थित थे.

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