Gumla : आठ वर्ष के बच्चे का अपहरण कर रेप करने के आरोपी को 20 वर्ष की सजा
Gumla : संजीव भाटिया जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-4 सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो गुमला की अदालत ने सोमवार को आठ वर्ष के बच्ची का अपहरण कर रेप के मामले में सुनवाई किये. आरोपी चैनपुर प्रखंड के सदान बुकमा निवासी 35 वर्षीय गोपी लोहरा को सजा सुनायी गयी. आइपीसी की धारा 363 के तहत सात वर्ष कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं छह पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष कारावास एवं दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी. यह मामला पांच फरवरी 2024 की संध्या 6:15 बजे की है.
जब पीड़ित आठ वर्षीय बच्चा अपने दोस्तों के साथ गांव में ही खेल रहा था. तभी गोपी लोहरा वहां आया और बच्चे को जंगल ले गया. उसके साथ खेलने वाले उसके तीन-चार दोस्त थे जो बच्चे की मां को सारी घटना की जानकारी दी. उसके बाद बच्चे की मां एक घंटे तक बच्ची को इधर-उधर ढूंढने लगी. जिसके एक घंटे बाद गोपी लोहरा जंगल की ओर से आया और उसकी मां के पूछने पर कहा मैं तेरे बेटे के साथ गलत किया हूं. अगर तुम पुलिस को बताओगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा और वह जंगल की ओर भाग गया. यह सुनकर पीड़ित की मां डर गयी. इसके बाद गांव के ही एक व्यक्ति को इस घटना को बतायी. फिर वहां पुलिस आयी. जिसके समक्ष पीड़ित बच्चे की मां ने छह फरवरी 2024 की रात 12:15 बजे चैनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी जो चैनपुर थाना कांड संख्या 07/2024 दर्ज किया गया.
