Gumla : प्रशासन का चलेगा डंडा! ये नियम तोड़ा तो छात्र, अभिभावक व स्कूल के एचएम पर होगी कार्रवाई

Gumla School News

Gumla : गुमला के स्कूली छात्रों की सुरक्षा, ट्रैफिक जाम और नशाखोरी को लेकर परिचर्चा कार्यक्रम हुआ. इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा विभिन्न स्कूलों के एचएम, शिक्षक, ऑटो संघ, बस संघ, पेट्रोल पंप संघ के लोग भाग लिये. प्रशासन की ओर से जिला परिवहन पदाधिकारी ज्ञान शंकर जायसवाल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव नीरज, प्रशासक नगर परिषद मनीष कुमार, अंचल अधिकारी गुमला हरीश कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोटर यान निरीक्षक रॉबिन सिंह और गुमला थाना प्रभारी महेंद्र करमाली मौजूद थे.

एसडीओ ने कहा है कि मादक पदार्थों के सेवन और बिक्री पर सख्त रुख अपनाया जा रहा है. स्कूलों के पास नशाखोरी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. स्कूल और कॉलेज के 100 गज के दायरे में पुड़िया, पान, तंबाकू, सिगरेट व अन्य नशीली पदार्थों का बेचना, खरीदना, सेवन करना या करवाना बिलकुल भी वर्जित है. उल्लंघन करने वालों पर तुरंत और सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी. बैठक में विशेष रूप से बच्चों द्वारा इस्तेमाल में लायी जाने वाली अघोषित ‘पुड़िया’ (जैसे ‘आंटी’, ‘बम्बैया’, ‘चुटकी’ और अन्य) पर चिंता व्यक्त की गयी जो उन्हें जल्द ही नशे का आदी बना देती हैं और स्वास्थ्य को गंभीर हानि पहुंचाती हैं. प्रशासन ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे बच्चों को इन पदार्थों के नुकसान के बारे में जागरूक करें और ऐसे विक्रेताओं को चिन्हित करें.

वाहन जब्त होगा, अभिभावक पर होगी कार्रवाई

डीटीओ ज्ञान शंकर जायसवाल ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र के छात्रों को किसी भी सूरत में स्कूल तक बाइक या स्कूटी लाने की अनुमति नहीं होगी. स्कूल प्रबंधन को सख्त आदेश दिया गया है कि वे अपनी मोटरसाइकिल से आने वाले छात्रों के वाहनों को जब्त करने का निर्देश जारी करें. स्कूल क्षेत्र से दूर कहीं वाहन छिपा कर आने वाले छात्रों को चिन्हित कर उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जायेगी. यदि कोई छात्र स्कूल ड्रेस में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो न केवल वाहन जब्त होगा. बल्कि छात्र के अभिभावक के साथ-साथ संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल पर भी कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

डीएवी व नेट्रोडैम स्कूल को फटकार

परिचर्चा में प्रशासन ने ऑटो ओवरलोडिंग की समस्या को लेकर डीएवी व नेट्रोडैम स्कूल के प्रति प्रशासन ने कड़ा रोष व्यक्त किया. आखिरी चेतावनी दी कि भविष्य में ओवरलोडिंग पाये जाने पर सख्त एक्शन लिया जायेगा. किसी भी परिस्थिति में तय मानक से ज्यादा सवारी ले जाते हुए पकड़े जाने पर ऑटो, टेम्पो या बस को तुरंत जब्त करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही टेम्पो चालकों को ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया. डीजल गाड़ियों के लिए खाकी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चालकों के लिए नीला रंग की वर्दी अनिवार्य है.

अब दुंदुरिया से छूटेगी लोहरदगा की बसें

बस स्टैंड का भार कम करने के लिए लोहरदगा जाने वाली सभी बसों का परिचालन अब दुंदुरिया बस डिपो से होगी. जिससे ललित उरांव बस स्टॉपेज का भार कम करने में मदद मिलेगी. सभी बसों को केवल चयनित स्टॉपेज पर ही रुकना अनिवार्य होगा. रुक-रुक कर परिचालन करने पर जुर्माना लगाया जायेगा. बच्चों को ले जाने वाले ऑटो चालकों के लिए स्कूल से ऑथराइजेशन लेटर लेना पहले की तरह अनिवार्य रहेगा. ऑटो में पीछे वाली दाहिनी तरफ और पीछे की तरफ जाली लगाना है.

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