गुमला

दुष्कर्म के आरोपी पर पुलिस का शिकंजा, गिरफ्तारी के बाद भेजा गया जेल

गुमला के घाघरा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी युवक सुनील लोहरा को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. घटना शनिवार की शाम की बतायी जा रही है. जब गांव के ही युवक ने मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने गांव में न्याय की गुहार लगायी. लेकिन आरोप है कि कुछ लोगों ने पंचायत बुलाकर मामले को दबाने का प्रयास किया. जानकारी के अनुसार पंचायत में पहले आरोपी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा गया. जिसे बाद में घटाकर एक लाख रुपये कर आपसी समझौते से मामला समाप्त करने की तैयारी की जा रही थी. इसी बीच घाघरा थाना प्रभारी मोहन कुमार सिंह को घटना की सूचना मिली. वे तत्काल पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे, आरोपी को गिरफ्तार किया और पीड़िता को चिकित्सीय जांच के लिये अस्पताल भेजा. प्राथमिकी दर्ज करने एवं आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को सोमवार को जेल भेज दिया गया.

मामला दबाने के आरोपों की भी होगी जांच

थाना प्रभारी मोहन कुमार ने बताया कि पंचायत में रुपये लेकर मामला दबाने की जानकारी पहले पुलिस को नहीं थी. ऐसी बात सामने आयी है. इसकी निष्पक्ष जांच करायी जायेगी. उन्होंने बताया कि इस संबंध में एसडीओ गुमला को पत्र भेजकर दंडाधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है. एसडीओ के नेतृत्व में डालसा, अंचलाधिकारी और पुलिस की संयुक्त टीम गांव जाकर जांच करेगी. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि जांच में पंचायत के माध्यम से मामला दबाने का आरोप सही पाया जाता है तो इसमें शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जायेगा. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है.

कड़ी कार्रवाई हो : जिला परिषद उपाध्यक्ष

गुमला जिला परिषद की उपाध्यक्ष संयुक्ता देवी ने कहा हैग् कि यह अत्यंत गंभीर विषय है. पुलिस को इस प्रकार के मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. इसके लिए जिम्मेदार लोगों को भी सजा देनी चाहिए. सभ्य समाज में इस प्रकार की हरकत करना दंडनीय अपराध है. इस प्रकार के कृत्य से हमें बचना चाहिए और दोबारा इस प्रकार की शर्मनाक घटना न हो. यह भी सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *