ताहीर हत्याकांड में छह दोषियों पर चला कानून का डंडा, उम्रकैद के साथ जुर्माना
गुमला स्थित पालकोट के आजाद बस्ती निवासी ताहीर खान हत्याकांड में सोमवार को एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने सभी दोषियों पर विभिन्न धाराओं में 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सजा पाने वालों में पालकोट के धोबी टोली निवासी बुधन बैठा, प्रह्लाद बैठा, गुजु बैठा, अहलाद बैठा, राजेश बैठा और दीपक कुमार बैठा शामिल हैं.
मामला वर्ष 2017 की है. 21 मार्च की शाम ताहीर खान अपने दो दोस्तों विवेक विशाल और मोहम्मद महयूद खान के साथ पालकोट के कंदर्प उच्च विद्यालय के समीप बैठा था. इसी दौरान एक वाहन से पहुंचे आरोपियों ने तीनों युवकों पर हमला कर दिया. आरोपितों ने तीनों के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गये.
हमले के बाद आरोपित तीनों को घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गये. घटना की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले गये. इलाज के दौरान ताहीर खान की मौत हो गयी. इसके बाद मामले में विवेक विशाल के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी.
मामले में गांव के सुमित केसरी को भी आरोपित बनाया गया था, लेकिन मुकदमे के दौरान उसकी मौत हो गयी. लंबे समय तक चली सुनवाई, गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने छह आरोपितों को दोषी करार देते हुए सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनायी. फैसले के बाद ताहीर खान हत्याकांड का करीब सात वर्ष पुराना मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया.
