नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कठोर कैद की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गुमला की एडीजे-4 अदालत ने दोषी के खिलाफ सख्त फैसला सुनाया है. एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने मड़वा पानी निवासी कलिंदर उरांव को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
अभियोजन के अनुसार, 29 नवंबर 2023 को पीड़िता घर में अकेली थी. इसी दौरान आरोपित उसके घर में घुस गया और जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. घटना के दौरान जब पीड़िता की मां घर पहुंची तो उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद पाया. आवाज देने पर आरोपित दरवाजा खोलकर मौके से फरार हो गया. घटना के बाद पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी.
पुलिस जांच और न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अदालत ने कलिंदर उरांव को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा और आर्थिक दंड का आदेश सुनाया.
