गुमला

गुमला में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, होटल से किराना दुकानों तक जांच

गुमला:- संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त, झारखंड सरकार, रांची के निर्देशानुसार जिले में मिलावटी और एनालॉग (सिंथेटिक/नकली) पनीर के खिलाफ सघन जांच अभियान शुरू कर दिया गया है. खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा असली पनीर के नाम पर एनालॉग पनीर को भ्रामक तरीके से बेचे जाने के मामले को गंभीरता से लिए जाने के बाद संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त झारखंड सरकार, रांची ने सभी जिलों को तत्काल निरीक्षण एवं नियंत्रण करने तथा एनालॉग एवं मिलावटी पनीर के व्यवसायियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है. इसी क्रम में गुमला में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी, कुमार प्रभाकर और आशा राज के संयुक्त नेतृत्व में विशेष जांच दल ने शहर के विभिन्न इलाकों में औचक निरीक्षण किया.

जांच दल ने लोहरदगा रोड स्थित मेसर्स ब्लूम रेस्टोरेंट, सिसई रोड स्थित मैसर्स श्रिया महाजन स्टोर, मेन रोड स्थित मेसर्स राज होटल, पटेल चौक स्थित मेसर्स गोविंद स्टोर और मेसर्स लक्की जेनरल स्टोर में औचक निरीक्षण किया. इस दौरान मेसर्स ब्लूम रेस्टोरेंट, mesurs राज होटल, मेसर्स श्रिया महाजन स्टोर और मेसर्स लक्की जेनरल स्टोर से पनीर के नमूने एकत्र किए गए. संकलित सैंपलों को गुणवत्ता जांच के लिए राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, नामकुम (रांची) भेजा गया है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि लैब रिपोर्ट में मिलावट या भ्रामक लेबलिंग की पुष्टि होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSS Act), 2006 के तहत सख्त दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अभियान के दौरान टीम ने शहर के कई अन्य किराना दुकानों, होटलों और रेस्टोरेंटों की भी गहन जांच की. इस दौरान प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस, परिसर की साफ-सफाई, खाद्य सामग्री की एक्सपायरी डेट, वॉटर टेस्ट रिपोर्ट और कर्मियों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की जांच की गई. खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को एप्रन, ग्लव्स और हेडगियर अनिवार्य रूप से पहनने का सख्त निर्देश दिया गया. अधिकारियों ने सभी कारोबारियों को दो टूक हिदायत दी कि वे केवल शुद्ध व सुरक्षित खाद्य सामग्री ही बेचें.

विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए यह विशेष जांच अभियान लगातार जारी रहेगा. अधिकारियों ने आम उपभोक्ताओं से अपील की है कि किसी भी प्रकार की मिलावट या असुरक्षित खाद्य सामग्री की आशंका होने पर तुरंत विभाग को सूचित करें या ‘फूड सेफ्टी कनेक्ट’ ऐप पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं, ताकि दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की जा सके.

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