हत्या मामले में बिग्नेश कुजूर दोषी करार, 31 अगस्त को तय होगी सजा
गुमला के चैनपुर थाना कांड संख्या 15/2019 से जुड़े हत्या के मामले में जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-5 की अदालत ने मंगलवार को आरोपी बिग्नेश कुजूर को दोषी करार दिया. अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उसे दोषी माना है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 31 अगस्त 2026 की तारीख निर्धारित की है.
मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी बिग्नेश कुजूर को घाटशिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया. दोनों पक्षों की ओर से अधिवक्ता उपस्थित रहे. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने खुले न्यायालय में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया. मामला चैनपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है.
बाद में मामले का ट्रायल जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-फाइव की अदालत में चला. अदालत ने दोषसिद्धि के बाद मामले को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 अगस्त को सूचीबद्ध किया है. उस दिन अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत आरोपी को दी जाने वाली सजा पर फैसला कर सकती है.
