नौ साल पुराने मर्डर केस में पति को दोषी ठहराया, कोर्ट का बड़ा फैसला
गुमला में करीब नौ वर्ष पुराने पत्नी की हत्या मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को दोषी करार दिया है. एडीजे-3 भूपेश कुमार की अदालत ने बरवे नगर निवासी श्याम रौतिया को अपनी पत्नी पार्वती देवी की हत्या के मामले में दोषी पाया है. मामले में सजा की अवधि तय करने को लेकर 16 जून को सुनवाई निर्धारित की गयी है.
अभियोजन के अनुसार 12 जुलाई 2017 को श्याम रौतिया ने शराब के नशे में अपनी पत्नी पार्वती देवी पर टांगी से हमला कर दिया था. गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गयी थी. घटना के बाद मृतका के पिता किशोर रौतिया ने आरोपी दामाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए हत्या का आरोप लगाया था. प्राथमिकी में बताया गया था कि सूचना मिलने पर जब वे गांव पहुंचे तो ग्रामीणों से घटना की जानकारी मिली.
लोगों ने बताया कि श्याम रौतिया नशे की हालत में पत्नी से झगड़ा कर रहा था और विवाद बढ़ने पर उसने टांगी से हमला कर दिया. मामले की विस्तृत सुनवाई, गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी माना.
