गुमला

सोते युवक की टांगी से हत्या, दोषी को उम्रकैद

गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र स्थित बिंदोरा गांव निवासी संतोष उरांव की हत्या के मामले में सोमवार को एडीजे-5 संजय कुमार सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया. अदालत ने हत्यारोपित बिग्नेश कुजूर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर आरोपित को एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.

मामला 13 जून 2019 का है. अभियोजन के अनुसार, घटना के दिन संतोष उरांव अपने घर में सो रहा था. इसी दौरान बिग्नेश कुजूर टांगी लेकर उसके घर पहुंचा और संतोष पर जानलेवा हमला कर दिया. टांगी के वार से गंभीर रूप से घायल संतोष की मौके पर ही मौत हो गयी. घटना के बाद मृतक के परिजन प्रदीप उरांव ने चैनपुर थाना में बिग्नेश कुजूर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था.

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर बिग्नेश कुजूर को हत्या का दोषी माना गया और सोमवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *