गुमला में पुलिस पर फायरिंग के आरोपी PLFI कमांडर को 3 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला
गुमला व्यवहार न्यायालय के एडीजे-3 भूपेश कुमार की अदालत ने पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में आरोपित पीएलएफआइ के कमांडर जमाकेल सेमरटोली रांची निवासी अमृत होरो उर्फ मेचो को तीन साल की सजा सुनायी है. अदालत ने उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला 13 जून 2015 का है. जानकारी के अनुसार, उस दिन कामडारा पुलिस को सूचना मिली थी कि अमृत होरो उर्फ मेचो अपने साथियों के साथ थाना क्षेत्र के गरई गांव में मौजूद है.
सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए पुलिस टीम गरई पहुंची. पुलिस टीम को देखते ही अमृत होरो उर्फ मेचो फायरिंग करते हुए भागने लगा. पुलिस से बचकर भागने के दौरान वह एक कुएं में जा गिरा. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे कुएं से बाहर निकाला और गिरफ्तार कर लिया. घटना के बाद कामडारा थाना में पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गयी थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपित को दोषी पाया. इसके बाद बुधवार को अदालत ने उसे तीन वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.
